हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि चपरासी-कम-चौकीदार, माली-कम-चौकीदार तथा माली-कम-स्वीपर जैसे संयोजित पदों को क्रमशः चपरासी और माली के समकक्ष माना जाएगा।
यह निर्णय कॉमन कैडर के अंतर्गत की जाने वाली पोस्टिंग पर लागू होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है।
यह निर्णय हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 की धारा 23 के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत यह अधिनियम अन्य सभी सेवा नियमों पर वरीयता रखता है।
उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत नियुक्त हुए कई कर्मचारी पदनामों में असमानता के कारण अपने आवंटित विभागों में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। माली बनाम माली-कम-चौकीदार तथा चपरासी बनाम चपरासी-कम-चौकीदार जैसे पदों के भिन्न नामों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के तहत अब सभी प्रभावित ग्रुप-डी कर्मचारी अपने संबंधित विभागों में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पाएंगे। मंडलायुक्त कार्यालयों/उपायुक्त पंचकूला से रिलीव होने की तिथि तथा आधिकारिक पोर्टल पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि उनकी नियुक्ति की प्रभावी तिथि मानी जाएगी।
सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि इन निर्देशों को सभी संबंधित अधिकारियों तक तत्काल पहुंचाया जाए और यह सुनिश्चित करें कि इनका पालन पूरी गंभीरता और तत्परता हो। इस संबंध में जारी निर्देशों को ‘अत्यावश्यक’ श्रेणी में रखा गया है ताकि नव-नियुक्त कर्मचारियों की तैनाती प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।