Wednesday, August 6, 2025
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पारिवारिक पेंशन मामलों में हरियाणा सरकार ने विभागों को दिए निर्देश

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने विधवा या तलाकशुदा बेटी और दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन के मामलों में विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए, ऐसे मामलों में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के प्रावधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी है, द्वारा सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है।

पत्र में कहा गया है कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के ध्यान में आया है कि विभिन्न विभागों के पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों द्वारा विधवा या तलाकशुदा बेटियों और दिव्यांग बच्चों के पेंशन मामले अक्सर नियमों के अनुरूप नहीं होते, जिससे दावेदार या आश्रित पारिवारिक सदस्य की आश्रितता तय करने में परेशानी आती है।

हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 8(10)(बी) में पारिवारिक पेंशन के लिए परिवार की परिभाषा स्पष्ट की गई है। इस नियम के नियम 8(10)(बी) के नीचे दिए गए नोट-3 में प्रावधान है कि वैध रूप से गोद लिया गया बेटा या बेटी कानूनी तौर पर दत्तक बच्चों में शामिल हैं, चाहे वे हिंदू कानून या किसी व्यक्तिगत विधि के तहत गोद लिए गए हों। यदि वे कर्मचारी के साथ रह रहे हैं और उस पर पूरी तरह से आश्रित हैं, तो वे पारिवारिक पेंशन के पात्र हैं। हालांकि, सौतेले बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

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