Saturday, October 17, 2026
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अनुसूचित जाति के परिवारों को सूक्ष्म वित्त योजना के तहत मिलेगा लोन

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अनुसूचित जाति के परिवारों से आय उपार्जन/स्वयं के रोजगार हेतु सूक्ष्म वित्त योजना के माध्यम से 100000 (एक लाख) रुपये एवं टर्म लोन के माध्यम से 200000 (दो लाख) रुपये के ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस लोन के लिए अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष है व पारिवारिक आय तीन लाख रुपये से कम है। वह ऋण हेतु अपने दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड व बैंक कॉपी पासपोर्ट साईज दो फोटो लेकर हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, प्लॉट नं० 199, इण्डस्ट्रियल ऐरिया फेस-1, पंचकूला दूरभाष नं0 0172-2991227 (पंचकूला) से सम्पर्क कर सकते हैं या प्रार्थी hscfdc.org.in साइट पर क्लिक करके भी ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अन्तिम तिथि 21 अगस्त 2025 है।

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