Thursday, June 5, 2025
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हरियाणा सरकार ने किया एससी कर्मचारियों के लिए आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने हरियाणा सिविल सचिवालय के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए आईएएस अधिकारी  विजयेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

यह कमेटी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार या सेवा तथा सुरक्षा प्रदान करने सम्बन्धी शिकायतों की सुनवाई करेगी। इस कमेटी का गठन राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सिफारिश के अनुसरण में किया गया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया, सुशील सारवान, प्रदीप दहिया तथा एचसीएस अधिकारी वर्षा खंगवाल इस कमेटी के सदस्य होंगे।

कमेटी कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करेगी

यह कमेटी सेवा मामलों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करेगी। इनमें आरक्षण रोस्टर का रखरखाव न करना और आरक्षित रिक्तियों को न भरना, पदोन्नति/वरिष्ठता/एम.ए.सी.पी./.ए.सी.पी. में भेदभाव, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति न करना, ए.पी.ए.आर./ए.सी.आर./ डाउनग्रेडिंग, सेवा से बर्खास्तगी/निष्कासन, स्थानान्तरण/नियुक्ति में भेदभाव, पेंशन सबंधी लाभों से इन्कार और बकाया वेतन का भुगतान आदि मामले शामिल हैं।

समिति शिकायत की सत्यता का पता लगाने के लिए शिकायतों की जांच करने के लिए उत्तरदायी होगी और साथ ही समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट संगठन प्रमुख को सौंपेगी और शिकायत का समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करेगी।

आंतरिक शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष और सदस्य अपने नामांकन की तिथि से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे। आंतरिक शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को समिति की कार्यवाही के लिए किसी तरह की फीस या भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

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