रोहतक : पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि रोहतक पुलिस द्वारा आदतन अपराधी जो समाज के लिए खतरा हो सकते है। तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर सकते है, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (एनएसए) के तहत कार्यवाही करनी शुरू कर दी है।
रोहतक पुलिस द्वारा उक्त अधिनियम के तहत केस तैयार करके जिला मजिस्ट्रेट रोहतक को भेजा गया जिनके आदेशानुसार आरोपी राजू (परिवर्तित नाम) को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा (3)2 के तहत हिरासत में लेकर दिनांक 02.05.2024 को रोहतक जेल में बंद कराया गया था। इससे पहले आरोपी रोहिणी, दिल्ली जेल मे बंद था।
आरोपी के डिटेनेशन के आदेश को राज्य सरकार व एडवाईजरी बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 08.05.2024 को आरोपी राजू (परिवर्तित नाम) के डिटेनशन ऑर्डर को मंजूरी देते हुए एडवाईजरी बोर्ड के पास मामलें को भेजा गया। 29 मई को एडवाईजरी बोर्ड, हरियाणा द्वारा मामलें की सुनवाई की गई तथा पुलिस प्रशासन व आरोपी पक्ष ने अपना-2 पक्ष बोर्ड के सामने रखा। दोनो पक्षों को सुनने तथा मामलें की जांच करने के बाद एडवाइजरी बोर्ड द्वारा आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए मंजूरी दे दी गई। 10 जून को गृह विभाग, हरियाणा द्वारा आरोपी को एनएसए के तहत एक वर्ष के लिए कैद में रखने के आदेश जारी किए गए है।
रोहतक व हरियाणा का यह पहला मामला है
रोहतक के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि रोहतक व हरियाणा का यह पहला मामला है जिसमें एडवाईजरी बोर्ड द्वारा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का सही ठहराते हुए आरोपी को एन.एस.ए. के तहत एक वर्ष तक कैद में रखने की मंजूरी दी गई है। आरोपी राजू (परिवर्तित नाम) पर हत्या का प्रयास, अवैध हथियार, जबरन वसूली, मारपीट, अपहरण, फॉयरिंग, आपराधिक साजिश आदि के 17 मामले रोहतक, फतेहाबाद, सोनीपत व स्पेशल सेल दिल्ली मे एक-एक मामला दर्ज हैं। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने की वारदात अंजाम दिया था जिस संदर्भ में आरोपियो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 8 मार्च 2022 को करीब 20/25 लड़के युवक के घर पर आए व अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मौका घटनास्थल से पुलिस द्वारा 25 खोल/कारतूस बरामद किए गए थे। आरोपी को पुलिस कार्यवाही के दौरान जून 2023 को अवैध हथियार सहित गिरफ़्तार किया गया था। आरोपी को उक्त मामलें में जमानत मिल गई। आरोपी साल 2013 से आपराधिक गतिविधियों मे सक्रिय है और निंरतर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।
इन वारदातों को दिया अंजाम
- आरोपी ने 14 फरवरी 2013 को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया गया।
- आरोपी ने 5 जनवरी 2014 को अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर दो युवको को गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया।
- 25 फरवरी 2014 को युवक के साथ मारपीट करने की वारदात को अंजाम दिया।
- आरोपी ने 10 अप्रैल 2015 को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पीडित युवक को धमकाने व मारपीट करने की वारदात को अंजाम दिया।
- आरोपी द्वारा सन 2015 को अन्य साथियो के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर गांव बोहर मे फॉयरिंग करने की वारदात को अंजाम दिया।
- आरोपी ने जिला सोनीपत के एरिया मे अपने साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता पर जान से मारने की नीयत से गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया।
- आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सन 2016 मे गेट तोडने व शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देने की वारदात अंजाम दिया।
- आरोपी ने दिनांक 2 अक्टूबर 2016 को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर युवक को अपहरण करने की वारदात को अंजाम दिया।
- आरोपी ने 29 सितंबर 2016 को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के घर मे जबरन घुसकर उसे धमकाने की वारदात अन्जाम दिया।
- जिला फतेहाबाद पुलिस ने तीन युवको को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी ने बरामद हुए हथियार युवकों को सप्लाई किये थे।
- आरोपी के ख़िलाफ़ 174ए भा.द.स. के तहत अभियोग अंकित है।
- आरोपी ने कारागार मे अपने बंदी साथियों के साथ मिलकर अन्य बंदी के साथ झगडा कर मारपीट करने की वारदात को अंजाम दिया।
- आरोपी के खिलाफ धारा 174ए भा.द.स के तहत अभियोग अंकित है।
- आरोपी ने साल 2019 अप्रैल माह मे शराब के ठेकेदार को शराब के ठेके छोडने की धमकी दने की वारदात को अंजाम दिया हुआ है।
- आरोपी ने अप्रैल 2022 मे फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम दिया हुआ है।
- आरोपी ने अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर जुलाई 2022 को युवक पर जानलेवा हमले करने की वारदात को अंजाम दिया हुआ है।
- आरोपी ने दिनांक 4 जनवरी 2023 को शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने व धमकाने की वारदात को अंजाम दिया हुआ है।
- आरोपी को दिनांक 22 जून 2023 को दो अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया गया।
- 8 मार्च 2024 को दिल्ली पुलिस ने आरोपी को 1 अवैध हथियार व 4 जिंदा रौंद के साथ काबू किया गया।