Haryana Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में हरियाणा में 24 फसलों की MSP पर खरीद को मंजूरी प्रदान कर दी गई, इसके साथ ही प्रदेश के विकास से संबंधित 20 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई।
वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने उपरांत अग्निवीरों को व्यापक रोजगार व उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है।
बैठक में 14 शहीदों के आश्रितों को नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिन्हें नौकरियां प्रदान की गई हैं, उनमें ग्रुप बी के दो तथा ग्रुप सी के 12 आश्रित शामिल हैं।
बैठक में दुग्ध प्लांटों को एक बड़ी राहत देते हुए सैस की डिफाल्ट राशि की अदायगी के लिए विवादों का समाधान स्कीम को मंजूरी प्रदान की। यह स्कीम उन दुग्ध प्लांटों के लिए लागू होगी, जो 31 जुलाई 2024 तक दुग्ध सैस देने में डिफाल्ट थे।
बैठक में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप ए और बी) सेवा नियम 2024 और हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप सी) सेवा नियम 2024 को मंजूरी दे दी है। ये सेवा नियम हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) में नियुक्त कर्मियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए बनाए गए हैं।
बैठक में नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियम, 2008 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। नए संशोधनों के तहत, अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी)-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी (डीसीआरआईओ) अब विवाह पंजीकरण के लिए जिला रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) को मंजूरी दी गई। यह महत्वाकांक्षी योजना मूल मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है।
बैठक में ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ (एमएमएसएवाई) की नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। इस संशोधन का उद्देश्य परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) द्वारा सत्यापित 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है।