Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 8 ऑफ 1975) के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करके नियोजित रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई।
ऐसा वृद्धजनों की आबादी को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया गया है।
संशोधित प्रावधानों के अनुसार, धारा 5(ii) के तहत, 20 अक्टूबर, 2020 की नीति में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार निर्धारित दृष्टिकोण मानदंड लागू रहेंगे।
इसके अलावा हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) नीति, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप, मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए अनुमत फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। टीडीआर के माध्यम से अतिरिक्त एफएआर को मौजूदा अनुमत एफएआर 2.25 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। यह लाभ संशोधन की अंतिम अधिसूचना की तिथि से लागू होगा।
यह संशोधन ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली से प्राप्त एक अभ्यावेदन के बाद किया गया है, जिसमें प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मौजूदा नीतिगत ढांचे में बदलाव की मांग की गई थी।

