गरिमा टाइम्स न्यूज.रोहतक : नया परिवार पहचान पत्र बनाने ( फैमिली आईडी) के लिए आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना चाहिए। साथ ही बिना चार कागजातों में से किसी एक को प्रूफ के तौर पर भी लगाना होगा। तभी नया परिवार पहचान पत्र बन सकेगा। इसके लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) की तरफ से व्यवस्था लागू की गई है।
बता दें कि परिवार पहचान पत्र में पूरी जानकारी आधार के जरिये ही उठाई जाती है। इसमें नाम, पता केवल आधार कार्ड वाला ही जुड़ता है। इसलिए नया परिवार पहचान पत्र बनाने से पहले आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना चाहिए। यदि हरियाणा का पता आधार कार्ड में नहीं है तो वह जानकारी अपडेट नहीं करता है। जिनका आधार कार्ड में पता दूसरे राज्य का है तो उनको सबसे पहले अपना आधार कार्ड में पता बदलवाना होगा। इसके अलावा क्रीड की तरफ से चार कागजातों में से एक को अनिवार्य कर दिया गया है। परिवार पहचान पत्र बनाते समय यह अनिवार्य किए गए हैं। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड और डीएमसी को अनिवार्य किया गया है। इनमें से एक कागजात प्रूफ के तौर पर लगाना होगा।
दूसरे जिले और राज्य का पता अपडेट करना होगा
यदि आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं और हरियाणा में जिस जिले में काम करते हैं। वहां की सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आधार कार्ड में स्थानीय पता बदलवाना होगा। उसके बाद ही परिवार पहचान पत्र बन (पीपीपी) बन पाएगा। पीपीपी में आधार कार्ड के आधार पर ही जानकारी अपडेट हो सकेंगी।