Gurmeet Ram Rahim News : दुष्कर्म और हत्या के मामलों में दोषी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम लोकसभा चुनाव के बीच जेल से बाहर आना चाहता है। उसने पैरोल या फरलो देने पर रोक के आदेश को हटाने के लिए पंजाब एव हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाई है। बता दें कि 29 फरवरी को हाईकोर्ट ने अदालत की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख को पैरोल देने से रोक लगा दी थी।
डेरा प्रमुख ने अर्जी में कहा है कि वह इस साल 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो सहित कुल 41 दिनों की रिहाई का हकदार है। डेरा प्रमुख ने यह भी कहा है कि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट 2022 के तहत पात्र दोषियों को हर कैलेंडर वर्ष में 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो देने का अधिकार दिया गया है।
बता दें कि राम रहीम को बार-बार पैरोल देने के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस में हरियाणा सरकार पर नियमों को ताक पर रख अपने फायदे के लिए उसे बार बार पेरोल देने की बात कही गई थी।इस पर फरवरी में कोर्ट ने डेरा प्रमुख को भविष्य में कोर्ट की इजाजत के बगैर पैरोल या फरलो देने पद रोक लगा दी थी।