रोहतक। रोहतक में राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से तैयार है। मतदान के दिन इस बार प्रत्याशी टेंट या कैनात नहीं लगा सकेंगे, बल्कि बस्ता के लिए केवल एक टेबल व दो कुर्सी और छतरी लगा सकेंगे। यदि टेंट लगाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि ऐसे बूथों का प्रयोग मतदाताओं को सफेद कागज पर काली स्याही से केवल अनौपचारिक पहचान स्लिप जारी करने के लिए किया जा सकेगा। यह स्लिप भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही छपवाई जा सकती है। उस पर किसी राजनीतिक दल का नाम, उम्मीदवार का नाम तथा चुनाव चिह्न नहीं होगा। ऐसे बूथों पर केवल एक ही बैनर लगाने की अनुमति होगी, जिस पर उम्मीदवार का नाम, पार्टी का नाम व चुनाव चिह्न अंकित हो सकता है। यह बैनर चार गुना दो से ज्यादा लंबा-चौड़ा नहीं होगा।
इन बूथों पर भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। केवल मतदान करने वाला ही एक-दो व्यक्ति ठहर सकता है। जो जरूरत पड़ने पर उंगली पर लगी स्याही भी दिखाई जा सके। वहां पर तैनात लोगों द्वारा जरूरत पड़ने पर अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। साथ ही वहां पर चुनाव प्रचार करना प्रतिबंधित होगा। यदि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।