Haryana News : हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक जगजीत सिंह ने बताया कि निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से महिलाओं व लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी देने की पहल की गई है। इसमें देश व विदेश में शिक्षा लेने वाली प्रत्येक हरियाणा की स्थाई निवासी लड़की व महिला को लाभ प्रदान किया जाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। परिवार के पास सीमित साधनों के कारण महिलाओं को उच्च शिक्षा (जैसे व्यवसायिक/तकनीकी, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा संबंधी इत्यादि ) देने से रोक दिया जाता है। इसलिए इस ऋण पर ब्याज दर के भार को कम करने के लिए यह पहल की गई है।
उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ऋण बैंक की उच्च शिक्षा योजना के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। प्रत्येक हरियाणा की स्थाई निवासी महिला / लड़की इस योजना के लिए पात्र है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की लड़कियां व महिलाएं भी इसके लिए पात्र हैं। व्यवसायिक/तकनीकी, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा जैसे कोर्स के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण लेने वाली छात्राएं ब्याज की राशि पर 5 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र है। शिक्षा ऋ ण पर सब्सिडी के लिए आमदनी, जाति एवं संप्रदाय कोई मापदण्ड नहीं है।
उन्होंने बताया कि ऋण के लिए आवेदन पत्र संबन्धित बैंक से लेकर उसमें वर्णित सभी औपचारिकताएं पूरी करके उसी बैंक में जमा करवाना है तथा आवेदन पत्र की एक प्रति महिला विकास निगम के कार्यालय में जमा करवानी है। योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु वांछित दस्तावेजों की सूची में बैंक का स्वीकृति पत्र, शैक्षणिक संस्था का पत्र, हरियाणा राज्य का स्थाई प्रमाण पत्र, हरियाणा सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र,॒ आधार कार्ड, बैंक स्टेटमैन्ट का विवरण, बैंक का प्रोफार्मा, किसी अन्य विभाग व संस्था से अनुदान राशि न लेने का स्वयं का शपथ पत्र जमा करवाना होगा।