Friday, November 22, 2024
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पुलिस हिरासत में महिला की मौत, एसआईटी जांच में मिली खामी, हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच

पुलिस हिरासत में एक महिला की मौत के मामले में पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा की गई जांच में खामियां बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अब जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

याचिका दायर करते हुए मुकुल गर्ग ने कहा कि याचिकाकर्ता और उसकी मंगेतर रमनदीप कौर को पुलिस ने अगस्त 2017 में धोखाधड़ी के एक मामले में पूछताछ के लिए उठाया था। इसके बाद उसके मंगेतर को बेरहमी से पीटा गया जिससे कथित तौर पर उसकी मौत हो गई।

जब याचिकाकर्ता के परिवार ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो तुरंत इस पर पर्दा डाल दिया गया और इसे आत्महत्या का मामला बना दिया गया। याचिका दायर करने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर एस.आई.टी. की टीम बना किया गया था। बैठना ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

पंजाब सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था कि मृतक का उसके अलावा कोई नहीं था, जबकि एस.आई.टी. कहा गया कि लड़की के परिवार का इंतजार किए बिना उसका जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसे में बयान बदलने की दलील देते हुए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, न सौंपने की अपील की गई।

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हाई कोर्ट ने जब एसआईटी की रिपोर्ट देखी तो पाया कि रिपोर्ट में चाकू का कोई जिक्र नहीं है, जिसकी केस में बेहद अहम भूमिका थी। मृतक के दोनों हाथों की कलाइयों पर जख्म के निशान हैं। एएसआई ने बताया कि चाकू मृतक के अंडरगारमेंट्स में मिला। सुखदेव सिंह को सौंप दिया गया। इसके बाद वह गायब हो गया और न पुलिस को पता चला और न ही एसआईटी को। इसकी जांच की। कोर्ट ने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि पुलिस हिरासत में रमनदीप कौर के पास चाकू कहां से पहुंचा और पोस्टमार्टम के बाद वह चाकू कहां गायब हो गया।

हाईकोर्ट ने कहा कि एस.आई.टी जांच में कई खामियां थीं और ऐसे में लोगों को कानून पर भरोसा रहे, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और तीन महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

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