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पंजाब में नए आपराधिक कानून के तहत पहली FIR,
Friday, November 22, 2024
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पंजाब में नए आपराधिक कानून के तहत पहली FIR, चोरी के मामले में कार्रवाई

पंजाब, नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पहला मामला आज पंजाब के संगरूर जिले के सदर धुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। जो कि (303) चोरी है। नये कानून के तहत इसकी जांच करायी जायेगी।

पंजाब के आईजी हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ने की है। उन्होंने कहा कि अब सभी मामले नये कानून के तहत दर्ज किये जायेंगे। पहले दिन पंजाब भर में कितने मामले दर्ज किए गए, इसकी जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।

आईजी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने नए कानूनों को सही ढंग से लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब तक 20 हजार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को नए कानूनों के मुताबिक प्रशिक्षित करने का काम पूरा हो चुका है।

जबकि बाकी कर्मचारियों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पंजाब पुलिस की अकादमियों में ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसकी अन्य सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं।

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तीन नए कानूनों में कई प्रावधान हैं। इसमें ई-एफआईआर, (FIR) घटनास्थल से वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग और ई-समन भेजने जैसी सुविधाएं हैं। जिससे आम लोगों को काफी फायदा होगा। याद रहे कि पंजाब पुलिस पिछले कुछ समय से नए कानूनों को लागू करने में व्यस्त थी। हालांकि पुराने कानून अंग्रेजों के समय के थे।

पंजाब में नए कानून के तहत सदर धूरी थाने में मामला दर्ज किया गया है, यह मामला मोटर वाहन से तारें चोरी करने का है। इस मामले में पुलिस ने मिनास निवासी लवप्रीत उर्फ ​​लवी को नए कानून की धारा 303 (2) के तहत गिरफ्तार कर लिया है। दोपहर बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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