Friday, November 22, 2024
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अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर व फ्लेक्स लगाने पर होगी FIR, रोहतक निगम ने जारी किये ये निर्देश

रोहतक। नगर निगम सरकारी नियमों और शहर को स्वच्छ रखने की पालना करवाने को लेकर सख्त हो गया है। अब तक नगर निगम ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अवैध होर्डिंग हटवाए हैं, लेकिन अब जो सड़कों सरकारी संपत्तियों पर अवैध होर्डिंग बैनर लगाएगा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

नगर निगम ने शहर में अवैध होर्डिंग बैनर लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने निर्देश जारी कर इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की हिदायतें दी गई हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अवैध तौर पर होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर व फ्लेक्स इत्यादि लगाएं। उन्होंने कहा है कि नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से लगे हुए होर्डिंग्स व फ्लेक्स को हटा दिया है। शहर में प्रतिबंधित स्थानों पर अवैध तौर पर लगाए जाने वाले अवैध होर्डिंग्स बैनर को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि जिन्होंने शहर में अवैध रूप से पोस्टर, बनैर, फ्लेक्स, होर्डिंगस आदि लगा रखे हैं उन्हें दो दिन के अंदर-अंदर स्वयं हटा लें। इसके बाद नगर निगम की टीम शहर में लगे हुए अवैध होर्डिंगस, फ्लेक्स, पोस्टर आदि को चिन्हित करेगी, इसके बाद उन्हें नोटिस देकर उनके खिलाफ हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जायेगा। साथ ही जुर्माना न भरने पर एफआईआर दर्ज भी करवाई जाएगी।

आयुक्त ने कहा कि निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया जायेगा, इस दौरान शहर में सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, मार्केट एरिया, पुलों के नीचे, मुख्य मार्गों के साथ लगती दीवारों आदि से सभी होर्डिंगस, फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों पर कार्रवाई की जायेगी व हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जुर्माना वसूला जायेगा, जिसमें 10,000 रुपये तक के जुर्माने व छह माह की सजा तथा दोनों का प्रावधान है। आयुक्त ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखना सभी की जिम्मेवारी है, इसलिए गंदगी न फैलायें, शहर में अवैध होर्डिंगस, फ्लैक्स, पोस्टर आदि न लगाएं।

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