Friday, November 22, 2024
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रोहतक में डेयरी-बेकरी समेत अमूल के वेयर हाउस पर एफडीए का छापा, नौ सैंपल लिए

रोहतक। रोहतक में बिना लाइसेंस और मानक पूरे किए बिना खाद्य पदार्थ व अन्य सामान बेचने वालों पर एफडीए अब बड़े एक्शन की तैयारी है। इसी को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) और मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने कई बड़े संस्थानों पर सोमवार शाम को छापेमारी की है।

अमूल के वेयर हाउस पर जांच पड़ताल

रोहतक एफडीए के इंचार्ज डा. पवन चहल के नेतृत्व में टीम ने भिवानी चुंगी पर दो डेयरी उत्पाद की दुकान, कृष्णा कालोनी स्थित एक बेकरी और गांव बहुअकबरपुर में बने अमूल के वेयर हाउस पर जांच पड़ताल की। इन सभी संस्थान के रिकार्ड की जांच की गई। टीम ने कई खाद्य पदर्थ के सैंपल लिए हैं। इन सैंपल को विभाग की लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। खास बात ये कि छापेमारी में दो डेयरी के पास खाद्य पदार्थ की बिक्री से संबंधित किसी प्रकार का लाइसेंस भी नहीं था। छापेमारी करने वाली टीम में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम के अलावा गुप्तचर विभाग के कर्मी भी मौजूद रहे। एफडीए की टीम में सहायक सुनील व संदीप भी जांच में शामिल रहे।

खाद्य पदार्थ व उत्पाद के सैंपल लिए

डा. पवन चहल ने बताया कि इन सभी दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब न देने पर इनके प्रतिष्ठान सील होंगे। एफडीए और सीएम फ्लाइंग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान टीम ने कई खाद्य पदार्थ व उत्पाद के सैंपल लिए हैं। इनमें देसी घी के तीन, केक के दो, पैकेड दूध का एक, फ्रेश क्रीम का एक, आग्रेनिक चावल का एक और मैंगो ड्रिंक का एक सैंपल शामिल है। लैब जांच में अगर इनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो इन प्रतिष्ठानों के संचालकों के पास अलग से कार्रवाई होगी।

नोटिस का जवाब नहीं दिया, अब एक्शन की तैयारी

वहीं एक माह पहले छापेमारी में बगैर लाइसेंस पकड़ी गई 16 दुकानों के संचालकों ने विभाग के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। अब एफडीए इन सभी के खिलाफ केस दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर रहा है। इसके अलावा चार मामले उन इकाइयों के भी हैं जिनके नमूने पिछले दिनों हुई जांच में एफएसएसएआइ मानदंडों के अनुसार नहीं पाए गए थे। इन इकाइयों पर भी विभाग एक्शन की तैयारी में है। डा. पवन चहल ने कहा कि एफडीए नियमों के खिलाफ संचालित सभी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को कई जगह जांच की गई है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा।

शराब ठेके लिए भी ये लाइसेंस अनिवार्य

अब भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) लाइसेंस को कई संस्थानों के लिए अनिवार्य किया गया है। नियम के अनुसार वर्ष 2019 से कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने के लिए एफएसएसएआइ लाइसेंस होना अनिवार्य है। आबकारी वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। शराब ठेके के लिए भी ये लाइसेंस अनिवार्य है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) इनकी मानिटिरिंग करता है।

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