हरियाणा में विद्युत विनियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को आ रही दिक्कतों को देखते हुए बिजली के बिल अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी दिए जाने के आदेश जारी किये हैं। एचईआरसी आयोग का कहना है कि इससे आमजन बिजली बिल को आसानी से समझ पाएंगे। साथ ही आयोग ने नया बिजली कनेक्शन लगाने की समयसीमा तय कर दी हैं। बड़े शहरों में आवेदन के तीन दिन, छोटे शहरों में सात दिन और गांवों में आवेदन के 15 दिन में नया बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा।
नए बिजली कनेक्शन या पुराने कनेक्शन में बदलाव के लिए वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जहां नए कनेक्शन जारी करने, मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए मुख्य लाइन में विस्तार या नए सब स्टेशन की जरूरत है तो बिजली विभाग के कर्मचारी या अधिकारी को सात दिन में आवेदक के परिसर का दौरा करना होगा। एलटी (लो टेंशन) कनेक्शन के मामले में सात दिन, 11 केवी के लिए 12 दिन, 33 केवी के लिए 15 दिन और इससे ऊपर के ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 25 दिन में डिमांड नोटिस जारी करना होगा।