Sunday, May 19, 2024
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नशा तस्कर महिला को एक साल की कैद, अदालत ने 10 हजार जुर्माना लगाया

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जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र अमरिन्द्र शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने नशीला पदार्थ रखने की महिला दोषी सिमरती वासी बस्ती इंद्रा कालोनी कुरुक्षेत्र को 1 साल कठोर कारावास व  10हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि 3 नवम्बर 2019 को अपराध अन्वेषण शाखा-1 के उप निरीक्षक सुभाष चन्द की टीम अपराध तलाश के सम्बन्ध में गोल बैंक कुरुक्षेत्र पर मौजूद थी। पुलिस टीम को गोल बैंक की तरफ से एक महिला एक पोलीथीन लिए आते हुए दिखाई दी। आरोपी महिला पुलिस टीम को देखकर वापस मुड़कर तेजी से चलने लगी जिसे महिला मुख्य सिपाही सरोज ने काबू किया था। महिला मुख्य सिपाही के द्वारा महिला की तलाशी लेने पर उसके कब्ज़ा से 2 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।

आरोपी के विरुद्ध थाना शहर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपीया को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान  अदालत में दिया गया था।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अमरिन्द्र शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने की महिला सिमरती वासी बस्ती इंद्रा कालोनी कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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