Saturday, July 26, 2025
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रोहतक में शांति रैली निकालकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक

रोहतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान के नेतृत्व में स्थानीय न्यायिक परिसर में रोड रूल्स लाइफ टूल्स कार्यक्रम के तहत शांति रैली का आयोजन किया गया। इस शांति रैली को सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने झंडी दिखाकर रवाना किया।

सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने कहा कि इस शांति रैली में मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों व अध्यापकों, रोटरी क्लब के सदस्यों, रेडक्रॉस के एनजीओ के सदस्यों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता व कर्मचारी तथा एमडीडी ऑफ इंडिया एनजीओ के सदस्यों ने भाग लिया। यह शांति रैली स्थानीय न्यायिक परिसर के गेट नंबर 4 से शुरू होकर कैनाल रेस्ट हाउस, अंबेडकर चौक, सोनीपत स्टैंड होते हुए वापस न्यायिक परिसर में संपन्न हुई। इस शांति रैली का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सडक़ यातायात के नियमों के बारे जागरूक करना था।

प्राधिकरण की सचिव व सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने कहा कि शांति रैली के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी गई कि वे सडक़ यात्रा के दौरान अपने वाहन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्थानीय सोनीपत स्टैंड पर हेलमेट भी वितरित किए गए। यह हेलमेट रोटरी क्लब इंचार्ज डॉ. सरदारी लाल वर्मा व सदस्यों के सहयोग से वितरित किए गए। हेलमेट वितरित करने के साथ लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का स्वेच्छा से पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नागरिकों को यह संदेश दिया गया कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। बिना हेलमेट एवं बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने से नागरिकों का जीवन संकट में पड़ सकता है।

डॉ. तरन्नुम खान ने कहा कि बिना आवश्यक दस्तावेज व बिना हेलमेट यात्रा करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर उन्हें भविष्य में सभी आवश्यक दस्तावेज व हेलमेट लगाकर वाहन चलाने का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तीन लाख रुपए से कम वार्षिक आय या अनुसूचित जाति या जनजाति या वरिष्ठ नागरिक या महिला को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय व हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते है। नागरिक प्राधिकरण के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते है।

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