Tuesday, August 11, 2026
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विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी व मानव तश्करी के दोषी को सुनाई 7 साल कारावास व जुर्माने की सजा 

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायधीश अदालत ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी व मानव तश्करी करने के आरोपी सुखविन्द्र वासी जगाधरी जिला यमुनानगर को 7 साल कारावास व 52 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

 जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 30 सितम्बर 2022 को थाना लाडवा पुलिस को दी अपनी शिकायत में सुखबीर सिंह वासी धनौरा जट्टांन जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि वह अपने लड़के को विदेश भेजना चाहता था। उसने अपने एक जानकर के माध्यम से सुखविन्द्र से मुलाकात की। उनके बीच आस्ट्रिया भेजने के लिए 12 लाख रुपए में बात तय हुई।

उसने आरोपी को अलग-अलग तारीखों में करीब 8 लाख 50 हजार रुपये दिए। इसके बाद आरोपी ने उसके बेटे को हंगरी भेज दिया। हगरी में कुछ समय तक बेटे से उसकी बात हुई लेकिन फिर उसका कोई अता-पता नहीं चला। जब उसने हंगरी एम्बेसी से छानबीन की तो पता चला कि उसके लड़के की किसी ने हत्या कर दी है। जिसकी शिकायत पर थाना लाडवा में मामला दर्ज करके आरोपी सुखविन्द्र को गिरफ्तार कर लिया था।

24 जुलाई 25 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायधीश अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी व मानव तश्करी करने के आरोपी सुखविन्द्र वासी जगाधरी जिला यमुनानगर को दोषी करार देते हुए हुए आईपीसी की धारा 420 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 3  माह के अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 406 के तहत 3 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 384 के तहत 3 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 370 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 120-बी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा तथा 10/24 इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत 2 साल कठोर कारावास व 2 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा भुगतनी होगी।

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