Friday, May 3, 2024
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गोहाना के 8 और रोहतक 2 लोगों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, चुनावी रंजिश में दंपती को मारी थी गोलियां

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गोहाना। गोहाना के 8 और रोहतक 2 लोगों को सोनीपत कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने गोहाना के गांव भैंसवाल कलां में दंपती की हत्या के मामले में दस आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दो सगे भाइयों समेत सभी 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 25 हजार से 31 हजार रुपये तक जुर्माना किया गया है।चुनावी रंजिश के बाद शुरू हुए खूनी खेल में दंपती की हत्या की गई थी।

यह था पूरा मामला

गांव भैंसवाल कलां निवासी सुरेंद्र ने 8 जून, 2019 को सदर थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि उनके भाई होशियार सिंह (55) व उनकी पत्नी निर्मला (48) 7 जून, 2019 की रात को घर में अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। गांव के ही को-ऑपरेटिव बैंक में सचिव होशियार सिंह छत पर बने कमरे में थे तो उनकी पत्नी नीचे कमरे में पुत्रवधू के साथ सो रही थीं। सुरेंद्र ने बताय था कि वह भी घर में ही सो रहे थे। घटना के दिन तड़के साढ़े तीन बजे गोलियों की आवाज सुनकर उनकी आंख खुल गई थी।

सुरेंद्र ने देखा कि छत की सीढ़ियों से गांव का ही परमजीत उर्फ मोनू, मोहित उर्फ बिहारी, मोनी उर्फ नवीन, मोनी का भाई विकास और गांव कटवाल निवासी सुमित के साथ कई अन्य युवक नीचे उतर रहे थे। उन्हें देखकर वो जान बचाने के लिए सीढ़ियों के नीचे बाथरूम में छिप गए थे। इसी दौरान हमलावरों ने उनकी भाभी निर्मला को कमरे में जाकर गोली मार दी थी। बाद में हमलावर उनके भतीजे मोनू को भी मारने की बात कहते हुए मौके से भाग गए थे।

हमलवारों के जाने के बाद उन्होंने देखा था कि उनकी भाभी निर्मला की मौत हो चुकी थी। वहीं, छत पर उनके भाई होशियार की भी मौत हो गई थी। सास के साथ कमरे में मौजूद पुत्रवधू ने भागकर बाथरूम में जाकर अपनी जान बचाई थी। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने पांच नामजद समेत अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

यह दस आरोपी हुए थे गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दस आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिसमें भैंसवाल कलां निवासी परमजीत, मोहित उर्फ योगेश उर्फ बिहार, कृष्ण, वीरेंद्र उर्फ बिंद्रा, विकास व उसका भाई मोनी उर्फ नवीन, गांव कटवाल निवासी सुमित, बिलबिलान निवासी अंकित तथा रोहतक के गांव कसरेट निवासी तेजेंद्र उर्फ आशू व नवीन शामिल थे।

अदालत ने यह सुनाई सजा

एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद सभी दस आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने वीरेंद्र उर्फ बिंद्रा, कृष्ण, विकास, मोनी उर्फ नवीन और अंकित पर 25-25 हजार, परमजीत, सुमित, मोहित उर्फ बिहारी पर 28-28 हजार, तेंजेंद्र उर्फ आशू व नवीन पर 31-31 हजार रुपये जुर्माना किया है।

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