Thursday, August 6, 2026
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रोहतक जोन के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की 23 अक्टूबर को होगी सुनवाई

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।

बिजली निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतः करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 23 अक्टूबर को रोहतक में की जाएगी।

उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान भी किया जाएगा।

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