Delhi News : सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय (HC) के आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट (SC) में चुनौती दी। मंगलवार को केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ED द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी सही है।
हाईकोर्ट जज स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा था ईडी के पास केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
वहीं हाईकोर्ट को फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि हम हाईकोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन हम सम्मानपूर्वक कहते हैं कि हम उसके आदेश से सहमत नहीं हैं। इस फैसले को शीर्ष कोर्ट में चुनौती देंगे।
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। अभी वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।