अंबाला। बच्चे से कुकर्म कर वीडियो बनाने वाले तीन दोषियों को कोर्ट ने 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर अदालत ने दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने न देने पर अतिरक्ति सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी मनोज कुमार वशिष्ट ने बताया कि 3 मार्च 2020 को पीड़ित बच्चे के पिता ने अंबाला शहर थाने में शिकायत दी कि हरसिमरन सिंह, गगनदीप सिंह और जसकीरत सिंह पिछले 4-5 साल से उसके बच्चे के साथ कुकर्म कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ित बच्चे का वीडियो भी बना लिया है। अब उसे धमकियां भी दे रहे हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा जांच की गई। पीड़ित और उसके गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बच्चे का मेडिकल करवाया गया, जिसके साक्ष्यों के साथ-साथ अन्य साक्ष्य भी एकत्रित किए गए। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया। आरोपी व्यक्तियों की आवाज के नमूने भी प्राप्त किए और जांच के लिए एफएसएल को भेजे गए। जांच पूरी होने पर धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई।
जिला न्यायवादी मनोज कुमार वशिष्ट ने बताया कि बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को 22 मई के दिन दोषी करार दिया था। इसी कड़ी में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए बीस-बीस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया।