केंद्र सरकार ने घरेलू कपास की कीमतों को स्थिर रखने और कपड़ा उद्योग को समर्थन देने के उद्देश्य से 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक कच्चे कपास के आयात पर सभी सीमा शुल्कों में छूट दी है। इसमें 5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी), 5 प्रतिशत कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी), और दोनों पर 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण अधिभार को हटाना शामिल है। इससे कपास पर कुल मिलाकर 11 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा अधिसूचित इस निर्णय से सूत, कपड़ा, परिधान और मेड-अप सहित कपड़ा मूल्य श्रृंखला में इनपुट लागत कम होने और निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं दोनों को आवश्यक राहत मिलने की उम्मीद है।
यह छूट कपड़ा उद्योग की लगातार उठती मांगों को पूरा करती है। जो बढ़ती घरेलू कीमतों और आपूर्ति की कमी के कारण सरकार से कपास पर आयात शुल्क समाप्त करने का आग्रह कर रहा था।