Sunday, May 19, 2024
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कुरुक्षेत्र में नाबालिग से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल कारावास व जुर्माने की सजा 

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कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग से कुकर्म करने के दोषी प्रभाकर सिंह पुत्र राजपाल वासी जरोआ जिला हरदोई को 20 साल कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि19 जनवरी 2021 को थाना केयूके कुरुक्षेत्र एरिया वासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके 13 वर्षीय नाबालिग बेटे ने उसको बताया कि उसके साथ प्रभाकर सिंह पुत्र राजपाल निवासी जरोआ जिला हरदोई ने कई बार गलत काम किया है और वीडियो बना ली है। आरोपी ने किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी है। जिसकी शिकायत पर थाना केयूके में मामला दर्ज करके जांच थाना प्रभारी/निरीक्षक राकेश कुमार द्वारा की गई। नाबालिग के बयान कलमबद्ध करवाए गए व बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग करवाई गई। मामले की जांच के दौरान आरोपी प्रभाकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, इसके बाद आरोपी को अदालत के आदेश से जेल भेज दिया था।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रभाकर सिंह को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत 20 साल का कारावास 15 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 9 माह का अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा-377 के तहत 10 साल का कारावास 8 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा-506 के तहत 1 साल का कारावास 2 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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