रोहतक : जिला प्रशासन ने बुधवार को शहरी विकास प्राधिकरण के स्थानीय सेक्टर 4 और 5 के एक्सटेंशन एरिया से अवैध कब्जे हटवाने का कार्य किया। जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा द्वारा नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीडीपीओ राजपाल चहल ने अवैध कब्जे हटवाने की कारवाई की।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन के समक्ष हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के स्थानीय सेक्टर चार और पांच के एक्सटेंशन एरिया में कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जे कर मकान बनाने और अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया था। डीसी धीरेंद्र खड़गटा इस मामले को गंभीरता से लिया और अवैध कब्जा हटाने के लिए डीडीपीओ राजपाल चहल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। डीडीपीओ चहल बुधवार को पुलिस बल के साथ में सेक्टर 4 और 5 के एक्सटेंशन एरिया में पहुंचे और जेसीबी की सहायता से अवैध कब्जे हटवाए।
इस दौरान उन्होंने लोगों को समझाया कि अवैध कब्जा करना सरासर गलत है। जिला प्रशासन अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और अवैध कब्जा या अतिक्रमण किसी भी सूरत में नहीं करने दिया जाएगा।
गांव बालंद में पंचायती गली से अनाधिकृत कब्जा हटाने को लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के गांव बालंद में पंचायती गली से अनाधिकृत कब्जा हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिïगत रोहतक के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। डयूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा प्रदत्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर किसी न्यायालय का स्टे नहीं है तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।