Saturday, August 15, 2026
Homeबिहारमारपीट के मामले में BJP विधायक को 3 महीने की सजा और...

मारपीट के मामले में BJP विधायक को 3 महीने की सजा और 500 रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

बिहार की दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट ने अलीनगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिश्रीलाल यादव को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश निधि प्रसाद आर्य की अदालत ने उनको तीन महीने की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बीजेपी विधायक के अलावा गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को भी कोर्ट ने यही सजा दी है।

2019 में उमेश मिश्र के साथ की थी पिटाई

बता दें कि समैला के रहने वाले उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 को हुई मारपीट की शिकायत दूसरे दिन 30 जनवरी को दर्ज करवाई थी। जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों ने 12 अक्टूबर 2019 को मामले की चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद कोर्ट ने 17 अप्रैल 2020 को मामले पर संज्ञान लिया।

अभियोजन पक्ष से साक्षियों के बयान के बाद कल शुक्रवार को कोर्ट ने मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव का कहना है कि मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं। इंसाफ के लिए इस फैसले के खिलाफ अपील करुंगा।

ये है पूरा मामला

घटना 29 जनवरी 2019 की सुबह हुई थी, जब समैला निवासी उमेश मिश्र मार्निंग वॉक के दौरान गोसाईं टोल के पास पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव समेत 20-25 लोगों ने उन्हें घेर लिया और गाली-गलौज की। विरोध करने पर विधायक ने फरसा से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे उनका सिर कट गया।

इस दौरान सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से हमला किया और उनकी जेब से रुपये भी निकाल लिए। घायल उमेश मिश्र को पहले पीएचसी और फिर डीएमसीएच रेफर किया गया।

RELATED NEWS
spot_img

Most Popular