Thursday, May 2, 2024
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छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में बड़ा खुलासा, प्रिंसिपल ऐसे करता था लड़कियों को टारगेट

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उचाना थाना प्रभारी बलवान सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपी को रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया था। अदालत के आदेश पर आरोपी प्राचार्य को जेल भेज दिया है।

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जींद। छात्राओं से छेड़छाड़ करने के मामले में उचाना के एक स्कूल के आरोपी प्रिंसिपल को दो दिन के रिमांड के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। प्रिंसिपल को रविवार को दो दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान आरोपी के आपराधिक रिकार्ड के बारे में पुलिस ने जांच की। इसके अलावा उसके मोबाइल नंबरों की जांच की। पुलिस ने स्कूल में प्रिंसिपल कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों के रिकार्ड को कब्जे में लेकर उनकी डीवीआर को लैब में जांच के लिए भेजा है, ताकि इसमें हटाए गए डाटा को रिकवर किया जा सके।

उचाना थाना प्रभारी बलवान सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपी को रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया था। अदालत के आदेश पर आरोपी प्राचार्य को जेल भेज दिया है। बता दें, उचाना स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। गणित पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल कभी कभार ही सीनियर स्टूडेंट्स के लिए कक्षाएं लेता था। इस दौरान वह क्लास में आखिरी डेस्क पर बैठी छात्राओं को ही टारगेट करता था। वह इसलिए ऐसा करता था, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को उसकी हरकतों का पता न चल सके।

बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल लड़कियों को अपने ऑफिस में भी बुलाता था। वह छात्राओं से अश्लील बातें करता था और उनके सिर, कंधे और जांघ पर हाथ लगाता था। वह अपने सोर्सेज से जानकारी इकट्ठा करके कमजोर लड़कियों को निशाना बनाता था। चाहे वे स्कूल में मोबाइल फोन ले जा रही हों, या उनका कोई बॉयफ्रेंड हो। प्रिंसिपल जब भी वह किसी लड़की के पास मोबाइल फोन पाता था तो उसे अपने कमरे में बुला लेता था और उससे भद्दे सवाल करता था, जैसे कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, या क्या वह किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में है।

इस दौरान वह उन्हें धमकी देता था कि वह इस मामले की शिकायत उनके माता-पिता से कर देगा और उनकी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार लगभग 50 लड़कियों ने प्रिंसिपल द्वारा छेड़छाड़ की पुष्टि के लिए एक क्वेश्चनायर तैयार किया था, जिसके आधार पर आठ ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान दर्ज कराए, जो मामले में एक मजबूत सबूत बन गया है। एक अधिकारी ने बताया कि ‘पुलिस के पास चालान दाखिल करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

जींद के सरकारी स्कूल में काले शीशे वाले कमरे में बुला छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले प्रिंसिपल पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। प्रिंसिपल के खिलाफ 4 छात्राओं के बयान पर पॉक्सो एक्ट की धारा 10 और IPC की धारा 354A, 341, 342 लगाई गई है। पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर दो दिन के रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया है। पुलिस ने केस में कहा कि प्रिंसिपल ने छात्राओं से छेड़छाड़ और उनका शोषण किया है।

इस मामले में प्रिंसिपल को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। उसके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है। अब जांच के लिए यौन उत्पीड़न विरोधी कमेटी भी बना दी गई है। छात्राओं ने प्रिंसिपल की करतूतों की 5 पेज की चिट्‌ठी लिखी थी। जिसके सार्वजनिक होने के बाद उस पर कार्रवाई की गई।

प्रिंसिपल के केस में लगी धाराओं के बारे में जानिए
  • पॉक्सो एक्ट की धारा 10: इसमें गंभीर यौन हमला माना जाता है। इसके मुताबिक अगर कोई नाबालिग पर संगीन यौन हमला करता है, तो उसे कम से कम पांच साल तक कठोर कैद की सजा होगी। इस कैद को 7 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है।
  • IPC की धारा 354A: इस धारा के तहत किसी महिला को गलत ढंग से छूना, उनके अंगों को टच करना, गले लगाना, कमर में हाथ डालने जैसे काम अपराध की श्रेणी में आते हैं। यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आने वाले इस अपराध में 3 साल तक कैद हो सकती है।
  • धारा 341 और 342: इन दोनों धाराओं में किसी को गलत तरीके से रोकने को अपराध की श्रेणी में लिया गया है। 341 में 1 महीने और 342 धारा में एक वर्ष तक कैद की सजा हो सकती है।
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