Tuesday, November 26, 2024
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कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को बड़ी राहत, सजा पर रोक, कल फहरा सकेंगे तिरंगा

पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमर अरोड़ा को आज कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अमन अरोड़ा की सजा पर रोक लगा दी है। बता दें कि घरेलू कलह से जुड़े एक पुराने मामले में अमन अरोड़ा को दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अमन अरोड़ा जेल जा सकते हैं और 26 जनवरी को झंडा भी नहीं फहराएंगे।

इसे लेकर आज कोर्ट ने स्थिति साफ कर दी है कि पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहरा सकेंगे। 15 साल पुराने पारिवारिक झगड़े के मामले में मिली दो साल की सजा के खिलाफ मंत्री ने संगरूर जिला अदालत में याचिका दायर की है, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए सजा पर रोक लगा दी गई है।

मंत्री अमन अरोड़ा के मामले की आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सरकार ने संगरूर कोर्ट के फैसले की कॉपी हाई कोर्ट को सौंप दी है, क्योंकि 22 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने हाई कोर्ट को बताया था कि इस मामले की सुनवाई संगरूर जिला कोर्ट में चल रही है। ऐसे में मामले की सुनवाई 25 तक बढ़ा दी गई।

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आपको बता दें कि बुधवार को संगरूर जिला अदालत में मंत्री अमन अरोड़ा से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कोर्ट में सुनवाई चली। हालांकि शाम होने के कारण कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लियाष। उन्होंने यह भी कहा कि फैसला गुरुवार को सुनाया जाएगा।

यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। अमृतसर में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री की है. उधर, मानसा निवासी अनिल कुमार की ओर से कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर किया गया है। उनका तर्क है कि दोषी ठहराए जाने के बाद वह मंत्री पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। ऐसे में उन्हें गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. लेकिन अब कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी है।

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