Wednesday, January 14, 2026
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पंचायती चुनाव से पहले पंजाब सरकार करेगी पंचायती राज कानून में संशोधन!

पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले सरकार पंचायती राज एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है। उम्मीदवार पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कानून में संशोधन की फाइल प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फाइल सीएम तक पहुंच चुकी है। आगामी कैबिनेट में एजेंडा लाया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र में भी तालिका दाखिल करनी होगी।

इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले दिनों वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की थी। गांवों में राजनीतिक गुटबाजी को कम करने और बाधाओं को दूर करने के लिए पंचायत चुनाव से पार्टी सिंबल को बाहर करने की योजना बनाई गई है।

पंजाब सरकार पिछले एक हफ्ते से इस दिशा में कदम उठा रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने चार दिन पहले अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि पंजाब पंचायती राज नियम 1994 की धारा 12 के मुताबिक पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होने की बात कही गई थी।

जानकारी के मुताबिक, पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है, जिसमें पंजाब पंचायती राज नियमों के अनुच्छेद 12 को संशोधन के लिए रखा जा सकता है।

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सूत्रों के मुताबिक सरकार धान का सीजन शुरू होने से पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है। इस लिहाज से सितंबर के आखिरी सप्ताह में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। पंजाब में 13241 पंचायतें हैं।

दूसरी ओर, सरकार पंचों के सीधे चुनाव कराने पर विचार कर रही है, जिसमें शीर्ष उम्मीदवारों (पंचों) को वोटों के अनुसार चुना जाएगा (निर्वाचित पंचों ने सरपंच को चुना) लेकिन आगामी पंचायत चुनावों में कई कानूनी खामियां हैं। इसके बाद अब सरपंच का चुनाव सीधे कर दिया गया है।

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