चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने प्रदेश में आगामी 2 और 9 मार्च को होने वाले नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर इन चुनावों की संचालन प्रक्रिया से जुड़े राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण या नियुक्तियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
यह रोक चुनाव परिणामों की घोषणा तक जारी रहेगी। हालांकि, यदि चुनावों से जुड़े किसी अधिकारी या कर्मचारी को स्थानांतरित करना आवश्यक समझा जाता है, तो इसके लिए राज्य चुनाव आयोग की पूर्व लिखित स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी। मुख्य सचिव डाॅ. विवेक जोशी ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 8 नगर निगमों के महापौर और सभी वार्डों के पार्षदों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सभी वार्डों के पार्षदों के आम चुनावों तथा नगर निगम अंबाला व सोनीपत के महापौर, नगर परिषद सोहना (गुरुग्राम) और नगर पालिका असंध (करनाल) तथा इस्माइलाबाद (कुरुक्षेत्र) के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। इसके अलावा, नगर पालिका, लाडवा (कुरुक्षेत्र) के वार्ड नंबर 11, नगर पालिका, सफीदों (जींद) के वार्ड नंबर 14 और नगर पालिका, तरावड़ी (करनाल) के वार्ड नंबर 5 के पार्षदों के लिए चुनाव होना है।
नगर निगम पानीपत को छोड़कर, सभी नगर निकायों में चुनाव 2 मार्च को होगा जबकि नगर निगम पानीपत के लिए चुनाव 9 मार्च को होगा। नगर निगम, पानीपत को छोड़कर, नामांकन पत्र 11 फरवरी से 17 फरवरी तक भरे जाएंगे। इसी बीच, 12 फरवरी और 16 फरवरी को अवकाश रहेगा।
नगर निगम, पानीपत के लिए नामांकन पत्र 21 फरवरी से 27 फरवरी तक भरे जाएंगे। इस दौरान, 23 व 26 फरवरी को अवकाश रहेगा।