Ban on Sikhs For Justice : उप पुलिस आयुक्त मुख्यालय, सोनीपत मनबीर सिंह ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी हरियाणा ने सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है।
उन्होंने बताया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अनुसार संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को अधिनियम की धारा 3 की धारा (1) और (3) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को पांच साल की और अवधि के लिए बढ़ाते हुए गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि पांच साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने की अधिसूचना 9 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- दो के खंड 3 (2) में संख्या एसओ 2660 (ई) 08 जुलाई 2024 के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था।
उन्होंने आमजन से अपील की कि वे संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) की गतिविधियों में शामिल होने या उनका समर्थन करने से बचें।