रोहतक: जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि रात के समय में लाइटिंग, रात्रि विवाह, पटाखों के प्रयोग, ड्रोन उड़ाने और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चावल, गेहूं, दाले, चीनी, खाद्य, तेलों, सब्जियों, दूध, उत्पादों, दवाओं, पेट्रोल और डीजल सहित ईंधन के भंडारण पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, कार्यालय व घर के मालिकों को अपने किराएदारों, नौकरों, आगंतुकों व मेहमानों का रिकॉर्ड आईडी प्रूफ के साथ एक रजिस्टर में रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त स्थान पर एक सप्ताह से अधिक समय तक रहता है, तो उसका सत्यापन पुलिस से करवाना जरूरी होगा।
आदेशों में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपद्रवियों एवं सामाजिक तत्वों द्वारा जिला में तनाव बढ़ाने, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने, मानव जीवन और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और सौहार्द भंग होने की आशंका बनी रहती है। इस स्थिति से बचने के लिए निषेधाज्ञा के आदेश जारी करना जरूरी है।
पुलिस अधीक्षक तथा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक रोहतक उपरोक्त निषेधाज्ञा के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार होंगे। आकस्मिक स्थिति और समय की कमी को देखते हुए यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन होने पर धारा 223 के तहत दंड का प्रावधान है।