- 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती
- BS-2/BS-3 वाहनों पर भी कार्रवाई की तैयारी
कविता.रोहतक : शहर की सड़कों पर धुआं उगलते पुराने वाहन अब पुलिस की नजर से नहीं बच पाएंगे। बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच रोहतक पुलिस ने पुराने और निर्धारित उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती का ऐलान कर दिया है।
पुलिस ने साफ कर दिया है कि 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन को लेकर लागू नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा BS-2 और BS-3 श्रेणी के वाहनों पर सरकार व संबंधित विभागों की ओर से जारी प्रतिबंधों और दिशा-निर्देशों की अनदेखी भी वाहन मालिकों को भारी पड़ सकती है। नियम तोड़े तो सड़क पर दौड़ता वाहन सीधे कार्रवाई की जद में आ जाएगा।
उम्रदराज वाहनों की अब खैर नहीं
एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए पुराने वाहनों के संचालन को लेकर पहले से दिशा-निर्देश लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संबंध में नियमों का पालन जरूरी है। अब रोहतक पुलिस ने वाहन चालकों को आगाह किया है कि वे अपने वाहन की उम्र और श्रेणी को लेकर किसी भ्रम में न रहें। निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों का संचालन नियमों के विपरीत पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
BS-2 और BS-3 भी रडार पर
सिर्फ वाहन की उम्र ही नहीं, बल्कि उसका BS उत्सर्जन मानक भी पुलिस की निगाह में रहेगा। BS-2 और BS-3 श्रेणी के वाहनों के संबंध में समय-समय पर सरकार और संबंधित विभागों की ओर से जारी प्रतिबंधों का पालन अनिवार्य है। ऐसे वाहन यदि प्रतिबंधित परिस्थितियों में सड़कों पर चलते मिले तो वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी पुराने वाहन के साथ-साथ प्रदूषण मानकों पर खरे न उतरने वाले वाहनों के मालिकों को भी अब अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।
कागज पूरे नहीं तो परेशानी पक्की
रोहतक पुलिस ने वाहन चालकों को अपने दस्तावेज भी दुरुस्त रखने की सलाह दी है। वाहन की आरसी, प्रदूषण, बीमा और अन्य जरूरी दस्तावेज वैध होने चाहिए। वाहन मालिकों को यह भी जांच लेना होगा कि उनका वाहन किस ईंधन श्रेणी में आता है, उसकी उम्र कितनी है और वह किस BS मानक के तहत पंजीकृत है। दस्तावेज या वाहन की श्रेणी को लेकर लापरवाही जांच के दौरान परेशानी का कारण बन सकती है।
प्रदूषण फैलाया तो कार्रवाई का धुआं भी उठेगा
पुलिस की अपील सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है। बढ़ते प्रदूषण के बीच आमजन से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने को कहा गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों के विपरीत चल रहे पुराने या प्रतिबंधित वाहनों का संचालन न किया जाए। सड़क पर नियम तोड़ते हुए पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और अवैध वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है।
वाहन मालिक आज ही कर लें यह जांच
रोहतक पुलिस ने वाहन चालकों को किसी कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय पहले ही अपने वाहनों की स्थिति जांच लेने की सलाह दी है। वाहन की उम्र, पेट्रोल या डीजल श्रेणी, BS मानक, प्रदूषण, आरसी और बीमा समेत सभी दस्तावेजों की वैधता जांचना जरूरी है। पुलिस का संदेश साफ है कि नियमों के दायरे में चलिए, वरना सड़क पर दौड़ता पुराना वाहन कार्रवाई की वजह बन सकता है।


