Thursday, September 19, 2024
Homeहरियाणारोहतकविधानसभा चुनाव : रोहतक जिला में 8 लाख 31 हजार 166 मतदाता डालेंगे वोट 

विधानसभा चुनाव : रोहतक जिला में 8 लाख 31 हजार 166 मतदाता डालेंगे वोट 

रोहतक : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने जिला के मतदाताओं का आह्वान किया है कि वे फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में अपना नाम चेक कर लें। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 में केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा, जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो।
जिला की चारों विधानसभाओं में 8 लाख 31 हजार 166 मतदाता हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 में आगामी एक अक्तूबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में से 4 लाख 40 हजार 22 पुरुष मतदाता, 3 लाख 91 हजार 144 महिला मतदाता है। जिला की चारों विधानसभाओं में कुल 831 मतदान केंद्र है।
अजय कुमार ने कहा है कि महम-60 विधानसभा क्षेत्र में 217 मतदान केन्द्र, गढ़ी-सांपला-किलोई-61 विधानसभा क्षेत्र में 227 मतदान केंद्र, रोहतक-62 विधानसभा क्षेत्र में 180 मतदान केन्द्र तथा कलानौर-63 (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र में 207 मतदान केन्द्र हंै। महम-60 विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 98 हजार 359 मतदाताओं में से एक लाख 5 हजार 877 पुरुष मतदाता, 92 हजार 482 महिला मतदाता है। गढ़ी-सांपला-किलोई-61 विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 20 हजार 35 मतदाताओं में से एक लाख 17 हजार 669 पुरुष मतदाता तथा एक लाख 2 हजार 366 महिला मतदाता है। रोहतक-62 विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 97 हजार 460 मतदाताओं में से एक लाख 2 हजार 114 पुरुष मतदाता, 95 हजार 346 महिला मतदाता है। कलानौर-63 विधानसभा (अजा) विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 15 हजार 312 मतदाताओं में से एक लाख 14 हजार 362 पुरुष मतदाता, एक लाख 950 महिला मतदाता है।
अजय कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। मतदाता निर्वाचन आयोग की वैबसाइट पर अपना नाम चैक कर सकते हैं। मतदाता सूची में शामिल मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र है और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो ऐसा मतदाता मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए सभी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में चैक अवश्य करें। मतदान के दिन मतदाता को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र दिखाना होता है। यदि किसी मतदाता के पास यह पहचान पत्र नहीं है तो आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular