Wednesday, May 21, 2025
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भू-कानून के लागू होते ही अब उत्तराखंड में बाहरी लोग नहीं खरीद पायेंगे प्रॉपर्टी

land law: भू-कानून के लागू होते ही अब उत्तराखंड में बाहर के लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे. भू-कानून में कई सख्त  प्रावधान लागू किए गए हैं. ये कानून पूरे प्रदेश में लागू हो गया है. नए कानून के प्रभावी होते ही प्रदेश के 11 जिलों में उत्तराखंड से बाहर के लोग कृषि और उद्यान के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे.

राजस्व विभाग भू कानून पोर्टल भी तैयार कर रहा है. इस पोर्टल पर बाहरी राज्यों के लोगों की जमीन खरीद का पूरा ब्यौरा रहेगा. नए कानून के तहत दूसरे राज्यों के लोग अथवा परिवार निकायों की सीमा से बाहर भी 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीद पायेंगे. इसके लिए भी उन्हें कानूनी शपथ पत्र देना होगा.

land law:भू कानून पोर्टल के माध्यम से कसा जायेगा शिकंजा

नये कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से भू कानून पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है. इस पोर्ट में  पूरे उत्तराखंड में बाहरी लोगों की जमीन खरीद का हर ब्योरा दर्ज होगा. पोर्टल पर नया ब्योरा दर्ज किए जाने के साथ ही पुराने ब्योरे भी दर्ज किए जायेंगे. जिलों को भी जमीन खरीद का ब्योरा नियमित रूप से पोर्टल पर दर्ज करना होगा.

कृषि और उद्यान की भूमि बचाने के साथ-साथ निवेश पर फोकस

नए भू कानून में उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि और उद्यान की भूमि को बचाने के साथ ही उद्योग तथा निवेश को बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है. इस कानून के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य,शिक्षा, उच्च शिक्षा, होटल, उद्योग सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि इन कार्यों के लिए किसी भी हाल में कृषि अथवा उद्यान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा.

 

 

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