Sunday, June 29, 2025
Homeउत्तर प्रदेशसभी सिक्के मान्य, लेने से इंकार करने वालों पर अब होगी कार्रवाई

सभी सिक्के मान्य, लेने से इंकार करने वालों पर अब होगी कार्रवाई

रोहतक :  भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गत 3 अप्रैल 2023 को जारी दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया गया हैं कि कोई भी बैंक शाखा अपने काउंटरों पर प्रस्तुत छोटे मूल्यवर्ग के नोटों / सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगी। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन के 50 पैसे, एक रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्यवर्ग के सभी सिक्के वैध मुद्रा बने रहेंगे। भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्के अस्वीकार करना अपराध की श्रेणी में शामिल है तथा ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

रोहतक उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा है क  कि सभी शाखाओं को सभी कार्य दिवसों पर बिना किसी भेदभाव के जनता के सदस्यों को उपरोक्त सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बैंक शाखाओं में उपर्युक्त सुविधा की उपलब्धता का व्यापक रूप से जनता की जानकारी के लिए व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाए। किसी भी बैंक शाखा को अपने काउंटरों पर दिए गए छोटे मूल्यवर्ग के नोटों / सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए। बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नागरिकों को भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्कों को लेकर रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में आमजन को जागरूक करें। यदि कोई सिक्के स्वीकार नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं।

धीरेंद्र खड़गटा ने कहा है कि जिला प्रशासन को बैंक शाखाओं द्वारा सिक्के स्वीकार न करने की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे आम जनता को काफी असुविधा हो रही है। इसलिए एक बार फिर प्रशासन द्वारा सभी बैंक शाखाओं को लेनदेन या विनिमय के लिए अपने काउंटरों पर दिए गए सभी मूल्यवर्ग के सिक्कों को स्वीकार करने और इस मामले में सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए जाते है एवं अनुपालना न करने का दोषी पाए जाने पर सम्बंधित कर्मचारी व बैंक शाखा के खिलाफ नियमानुसार कारवाई के निर्देश दिए जाएंगे।

सिक्के अस्वीकार अपराध की श्रेणी में आता है

एलडीएम अमित जाखड़ ने कहा है कि भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 के अनुसार 10 रुपए का सिक्का वैध मुद्रा है। सिक्का स्वीकार करने से इनकार करना अधिनियम का उल्लंघन है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा सिक्का स्वीकार करने से इनकार करने पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

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