Friday, March 28, 2025
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रोहतक में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई, दुकानदारों के काटे चालान

रोहतक : नगर निगम की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तथा गंदगी फैलाने वालों के चालान किए गए। नगर निगम की टीम द्वारा 2 चालान गंदगी फैलाने वालों के 2000 रुपए व 4 चालान सिंगल यूज/ प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने वालों के 4000 रुपए के किए गए।

नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व में अपील की गई थी कि गंदगी न फैलाएं अन्यथा नगर निगम की टीम द्वारा चालान किए जाएंगे। सफाई शाखा के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए थे कि गंदगी फैलाने वालों के चालान किए जाए।

नगर निगम की टीमें शहर में निरंतर निरीक्षण करेंगी तथा गंदगी फैलाने वालों के चालान करेंगी। इसके अतिरिक्त सफाई शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे निरंतर शहर में निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था में सुधार करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त मुख्य मार्गों की सफाई के लिए इस्तेमाल की जा रही मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के कार्य की भी निगरानी की जा रही है तथा इस बारे निर्देश दिए गए कि स्वीपिंग मशीनो को रात के समय ज्यादा से ज्याद इस्तेमाल में लाया जाएगा ताकि शहर में यातायात व्यवस्था बाधित न हो सके।

आमजन से पुनः अपील है कि नगर निगम, रोहतक का स्वच्छता के कार्य में सहयोग करें तथा गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग एकत्रित कर नगर निगम की कूड़ा लेने वाली गाड़ी को दें। अपने घरों, दुकानों, संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, होटल/रेस्टोरेंट, हस्पताल, पेट्रोल पम्प, शॉपिंग काम्पलेक्स, रेहड़ी/फड़ी आदि से निकलने वाले कूड़े को एकत्रित करने हेतु डस्टबीन अवश्य रखें। C&D Waste (निर्माण एवं विध्वंस सामग्री) को सड़क के किनारे, खाली प्लाटों अथवा इधर-उधर C&D Waste (निर्माण एवं विध्वंस सामग्री) न डाले तथा इसे केवल नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थल जेल रोड, गांव सुनारियां पर डालें।

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