एयर इंडिया, चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा एयर इंडिया को मानसिक पीड़ा के लिए 15,000 रुपये और मामले में हुए खर्च के लिए पीड़ित यात्री को 10,000 रुपये देने को कहा गया है।
चंडीगढ़ के सेक्टर 22 निवासी अनिल कुमार ने चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह 17 जुलाई 2022 को स्पेन में अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने करीब 27 हजार रुपये का एयर इंडिया का टिकट खरीदा था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक-इन के दौरान एयर इंडिया स्टाफ ने उन्हें फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया। एयर इंडिया के कर्मचारियों ने रिटर्न टिकट न होने का हवाला देकर अनिल कुमार को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया।
पंजाब में नए आपराधिक कानून के तहत पहली FIR, चोरी के मामले में कार्रवाई
अनिल कुमार किसी भी कीमत पर अपने दोस्त से मिलने स्पेन जाना चाहता था। ऐसे में वह रिटर्न टिकट लेकर दोबारा फ्लाइट में चढ़ने आए, लेकिन तब तक चेक-इन का समय खत्म हो चुका था और अनिल कुमार को दोबारा फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई।
स्पेन जाने की उम्मीद धूमिल होते देख जब उन्होंने अपना टिकट कैंसिल किया तो एयरलाइंस ने कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर उनसे 9,000 रुपये काट लिए। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की। मामले की सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया और आखिरकार पीड़िता को न्याय मिला।