शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों ने कमेटी के लिए सुप्रीम कोर्ट को नाम दे दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे पर कोई पार्किंग नहीं है। दोनों राज्यों को सहमति से शंभू बॉर्डर खोलने का साहस करना चाहिए।
वहीं शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं, सीनियर सिटिजन, स्टूडेंट्स, महिलाओं, एंबुलेंस और स्थानीय लोगों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके इसके लिए शंभू बॉर्डर पर सड़क को आंशिक तौर पर खोले जाने की जरूरत है।
बता दें कि प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। शंभू बॉर्डर को खोलने के मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है।
Supreme Court asks Senior Superintendent of Police of Patiala and Ambala and the Deputy Commissioners of both districts to hold a meeting and lay down the modalities for partial opening of the Shambhu border highway for the purposes of ambulances, essential services, and daily… pic.twitter.com/ImqUlovJiR
— ANI (@ANI) August 12, 2024