Monday, November 25, 2024
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हरियाणा में बढ़ती गर्मी को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए जारी किए ये निर्देश

हरियाणा में मौसम में बदलाव और लगातार गर्मी की बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया/प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं।

स्कूलों को जारी किए दिशा-निर्देश

  •  किसी भी अवस्था में विद्यार्थियों को खुली धूप में न बिठाया जाए।
  •  किसी भी प्रकार का कार्यक्रम/आयोजन खुली धूप में न किया जाए।
  •  विद्यार्थियों के लिए साफ पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
  • सभी विद्यालयों में दिन में तीन बार पानी पीने के लिए घन्टी बजाई जाए ताकि सभी विद्यार्थी समय अनुसार पानी पी सकें और शरीर में पानी की मात्रा को बरकरार रख सकें।
  • विद्यालयों में उपलब्ध Red Cross Fund में से लू से बचाव आदि के लिए ORS पैकेट्स की व्यवस्था की जाए। इसके लिए विद्यालय के Red Cross Fund से आवश्यकतानुसार राशि के उपयोग हेतु विद्यालय की SMC को अधिकृत किया जाता है।
  • सभी विद्यार्थियों के साथ गर्मी से बचने के उपायों पर चर्चा की जाए तथा व्यापक जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। आवश्यकतानुसार, स्थानीय स्तर पर आयुष विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
  • किसी भी आपात स्थिति के सन्दर्भ में स्थानीय हस्पताल में सम्पर्क की व्यवस्था की जाए तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।
  •  खिड़की को रिफ्लेक्टर जैसे एल्युमीनियम पन्नी, गत्ते इत्यादि से ढक कर रखें ताकि बाहर की गर्मी को अन्दर आने से रोका जा सके।
  • उन खिड़कियों व दरवाजों पर जिनसे दोपहर के समय गर्म हवाएँ आती हैं, पर्दे लगाकर रखा जाए।
  • स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को सुनें और आगामी तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सतर्क रहें।
  •  विद्यार्थियों को कभी भी बंद वाहन में अकेला न छोड़ें।
  • विद्यार्थियों को निर्देशित करें कि वे विद्यालय के पूर्ण अवकाश के बाद तथा छुट्टियों के दौरान जहां तक सम्भव हो घर में ही रहें तथा सूर्य के सम्पर्क से बचें। संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
  •  ऐसी किसी भी स्थिति जब घर से निकलना अपरिहार्य / आवश्यक हो तो विद्यार्थी अपने शरीर व सिर को कपड़े या टोपी से ढक कर रखें।
  •  कक्षा-कक्ष के बाहर होने वाली बाहरी गतिविधियों को जहां तक संभव हो प्रातः 10:00 बजे तक अथवा इससे पूर्व करवा लिया जाए।
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