हरियाणा।हरियाणा व पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ सकने वाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जेलों में 23% कैदी हेपेटाइटिस सी के शिकार हैं को लेकर चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार अब पंजाब और हरियाणा सरकार को बताना होगा कि जेलों में हेपेटाइटिस सी के रोगियों का किस प्रकार इलाज किया जा रहा है।
बता दें कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जेलों में कैदियों की बदतर स्थिति को लेकर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई आरंभ की थी। कोर्ट को बताया गया कि जेलों में कैदियों की अप्राकृतिक मौत के पंजाब में 42 मामले थे जिनका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व पंजाब मानवाधिकार आयोग ने निपटारा किया है। इसके साथ ही बताया गया कि पंजाब की जेलों में मेडिकल ऑफिसर के 42 पद मंजूर हैं और वर्तमान में 36 पद भरे हैं और केवल 6 पद खाली हैं। इसके साथ ही फार्मासिस्ट के 48 पद मंजूर हैं और केवल 35 पदों भरे हैं बाकी 13 पद खाली पड़े हैं।
इसके साथ ही कोर्ट को बताया गया कि पंजाब की जेलों में सर्वे के दौरान 23 प्रतिशत मरीज हेपेटाइटिस सी के शिकार पाए गए। इस पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए अब हरियाणा व पंजाब सरकार को हलफनामा दाखिल कर यह बताने का आदेश दिया है कि हेपेटाइटिस सी के रोगियों का किस प्रकार इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही दोनों राज्यों को जेलों में मौजूद मेडिकल स्टाफ व सुविधाओं को लेकर भी विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।