पंजाब सरकार अगले साल जनवरी में ग्राम-पंचायत चुनाव करा सकती है। पंजाब चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी डीसी कार्यालयों को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक 7 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इससे पहले राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव कराने के लिए 11 दिसंबर से 18 दिसंबर (पंचायत चुनाव) तक मतदाता सूची तैयार करने को कहा गया है।
इससे पहले पंजाब हरियाणा कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर पंजाब सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब सरकार चुनाव का समय अगली सुनवाई तक बढ़ाती है तो इसका जवाब कोर्ट में देना होगा, नहीं तो हाई कोर्ट सख्त रुख अपनाएगा।
पंजाब में कुल 13,268 पंचायतें हैं, जिनमें चुनाव होंगे। जनवरी 2019 में, ग्राम पंचायत चुनाव हुए और उसके बाद सरपंचों ने अपना कार्यभार संभाला। उनका कार्यकाल जनवरी 2024 में ख़त्म होने वाला है. पंजाब सरकार इन चुनावों में देरी नहीं करना चाहती।
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इससे पहले अगस्त में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें सरकार ने छह महीने पहले ही पंचायतों को भंग कर दिया था। यह पूरा मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद पंजाब की माननीय सरकार ने यू-टर्न (पंचायतों का विघटन) ले लिया। सरकार ने 10 अगस्त को राज्यपाल की अनुमति से पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 29-ए के तहत पंचायतों को भंग करने का निर्णय लिया, जबकि उनका कार्यकाल जनवरी 2024 तक था।