रोहतक। रोहतक जिला बार एसोसिएशन चुनाव में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल, जिला बार एसोसिएशन, चुनाव अधिकारी व याचिकाकर्ता पेश हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद 11 दिसंबर (सोमवार) के लिए तिथि तय की है। चुनाव अधिकारी की तरफ से शपथ पत्र देकर अदालत में बताया जाएगा कि दूसरी कौंसिल से लाइसेंसशुदा 79 वकीलों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया है। इसमें ज्यादातर वकील दिल्ली बार कौंसिल से जुड़े हैं जबकि तीन वकील यूपी बार कौंसिल से हैं।
प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे वकील अनिल कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके जिला बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जिला बार एसोसिएशन रोहतक पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल के अंतर्गत आती है। मतदाता सूची में ऐसे भी वकील हैं, जिन्होंने वकालत का दूसरी बार कौंसिल से लाइसेंस ले रखा है। याचिका को देखते हुए चुनाव अधिकारी ने 79 वकीलों के नाम सूची से हटा दिए हैं। इसमें कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा और भाजपा के पूर्व वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी शामिल हैं। याचिका पर बहस करते हुए दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। अदालत ने सरकार से पूछा है कि क्या वह ईवीएम से चुनाव करवा सकती है। अब सरकारी वकील को अदालत में सोमवार को जवाब देना है।
उधर, प्रधान, उप प्रधान, महासचिव, संयुक्त सचिव व लाइब्रेरी इंचार्ज के लिए आए आवेदन की चुनाव अधिकारी ने जांच की। जांच में सभी आवेदन सही मिले। अब शनिवार को नाम वापसी का दिन तय किया गया है। प्रधान के लिए अरविंद श्योराण, सुरेंद्र लौरा, संजीव शर्मा व अनिल शर्मा, उप प्रधान के लिए अभिजीत व हर्षवर्धन मलिक, महासचिव के लिए दीपक हुड्डा, रोहित सुहाग व इतबार सिंह बेनीवाल, संयुक्त सचिव के लिए डिंपल अरोड़ा, ज्योति राणा व सुशीला देशवाल व लाइब्रेरी इंचार्ज के लिए विश्वदीप व अनिल कुमार ने नामांकन दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त 60 वकीलों ने सक्रिय सदस्य के लिए आवेदन किया हुआ है।
उधर, जिला बार एसोसिएशन की तरफ से शुक्रवार को अदालत में वर्क सस्पेंड रखा गया। निवर्तमान प्रधान लोकेंद्र फौगाट उर्फ जोजो ने बताया कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी रिषभ दहिया का शव नहर में मिला था। अब तक पुलिस ने जांच आगे नहीं बढ़ाई है। पूछने पर बताया जा रहा है कि वे विसरा जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस जल्द रिपोर्ट मंगवाकर जांच आगे बढ़ाए। जांच की धीमी गति के विरोध में दूसरी बार वर्क सस्पेंड रखा गया।
जिला बार चुनाव अधिकारी एडवोकेट रामनारायण सैनी ने कहा कि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। दूसरी कौंसिल से वकालत का लाइसेंस लेने वाले 79 वकीलों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया है। पूरी रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल को भेज दी है। सोमवार को हाईकोर्ट में भी रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। वहीँ प्रधान प्रत्याशी एवं याचिकाकर्ता अनिल कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा है कि सरकार जिला बार एसोसिएशन के चुनाव ईवीएम से करवा सकती है। वकील को सोमवार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।