हरियाणा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कबूतरबाजों पर शिकंजा कसने हेतु विधयेक पेश किया जायेगा । दरअसल हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों द्वारा मासूम युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिसके बाद अवैध ट्रैवल एजेंटों पर लगाम के लिए विधेयक को आगामी शीतकालीन सत्र में हरियाणा विधानसभा में पेश किया जाएगा।
इन मामलों को लेकर हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद गृह सचिव ने हलफनामा देकर बताया है कि हरियाणा ट्रैवल्स एजेंसियों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2023 और नियम का मसौदा तैयार किया है। विधेयक को आगामी शीतकालीन सत्र में हरियाणा राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि रोजगार के सीमित अवसर और घटती जुताई भूमि के कारण, राज्य के युवा धोखाधड़ी का शिकार होकर अवैध गतिविधियों का रास्ता अपना रहे हैं।
मामले ये था कि करनाल निवासी हरप्रीत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी के चलते दर्ज एफआईआर समझौते के आधार पर रद्द करने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अब विदेश भेजने के नाम पर ट्रैवल एजेंटों द्वारा भोले-भाले युवाओं को धोखा देने से संबंधित लंबित मामलों की रिपोर्ट तलब कर ली है।
हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा में बड़ी संख्या में युवाओं को विदेश भेजने का सपना दिखा कर ट्रैवल एजेंटों द्वारा धोखा दिया जा रहा है। इसमें खासकर करनाल, कैथल, पानीपत और कुरुक्षेत्र के युवा सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि इसमें देरी बर्दाश्त नहीं होगी।
हरियाणा पुलिस ने धोखाधड़ी के संबंध में कई जिलों में कुछ ही समय के भीतर सैकड़ों एफआईआर दर्ज होने के बाद ऐसे मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। यह मुद्दा इस साल अगस्त में हरियाणा विधानसभा में भी उठाया गया था।
राज्य के युवा यहां तक कि अपनी जमीन बेच रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर गलत तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहे हैं या विदेशी में निर्वासित होने के बाद वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। इस साल एक युवा की जान चली गई थी। ऐसे में अवैध रूप से ट्रेवल एजेंट का काम करने वालों पर लगाम लगाना जरूरी है।