Wednesday, October 23, 2024
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जेलों में बढ़ रहीं कैदियों की अप्राकृतिक मौते, हाईकोर्ट ने मांगी हरियाणा-पंजाब से स्टेटस रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सभी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आने वाली जेलों में सुधार के लिए सुनवाई करें। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा था कि जेलों में कई कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले सामने आ रहे हैं।

चंडीगढ़। जेलों में बढ़ रही कैदियों की अप्राकृतिक मौतों, बदतर स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बदहालियों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने सभी पक्षों को रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कैदियों की बदहाल स्थिति के मामले में दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए देश की सभी हाईकोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेने के आदेश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सभी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आने वाली जेलों में सुधार के लिए सुनवाई करें। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा था कि जेलों में कई कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले सामने आ रहे हैं। जेलों में हालत ऐसे हैं कि कई कैदी इससे परेशान होकर आत्महत्या तक कर रहे हैं। लिहाजा इनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने महसूस किया है कि जेलों में कैदियों को निम्नतम स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जबकि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रत्येक का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेलों का माहौल सुधारे जाने की जरूरत है। सिर्फ जेल का नाम बदल कर इसे सुधार गृह कर देने से कुछ भी नहीं बदलता बल्कि जेलों में सुधार भी नजर आना जरूरी है।

शिमला और दिल्ली में ओपन जेल का कॉन्सेप्ट काफी हद तक सफल रहा है। लिहाजा इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है।

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