SGPC ने मिजान जाफरी के कृपाण पहनने पर जताई कड़ी आपत्ति
आदेश के मुताबिक, रूपनगर के उपायुक्त की सिफारिश पर एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि नंगल क्षेत्र में बाढ़ के दौरान कथित तौर पर काम से अनुपस्थित रहने और उच्च अधिकारियों के साथ समन्वय नहीं करने के लिए सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
आदेश में कहा गया कि सिद्धू को पंजाब सिविल सेवा (दंड और नियम) अधिनियम, 1970 के नियम 4(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अपने निलंबन के दौरान, सिद्धू चंडीगढ़ मुख्यालय में रिपोर्ट करेंगे और वह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ेंगे।
Punjab, पंजाब सरकार ने बाढ़ के दौरान काम में कथित लापरवाही के लिए नंगल के एसडीएम को निलंबित कर दिया।मुख्य सचिव अनुराग वर्मा की ओर से इसके संबंध में एक आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारी उदयदीप सिंह सिद्धू को निलंबित कर दिया गया है। इस महीने भाखड़ा बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद रूपनगर जिले के नंगल सहित कई इलाके जलमग्न हो गए थे, जिससे सतलज नदी में जल-स्तर बढ़ गया।