Free Electricity: बिजली बिल को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी गई है। खट्टर सरकार की ओर से अंत्योदय (गरीब) परिवारों के लिए बिल माफी योजना (Free Electricity) शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के अंतर्गत सभी अंत्योदय परिवार पात्र होंगे, जिनकी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) डाटा के अनुसार सत्यापित आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये तक है।
गरीब उपभोक्ता भी इस लाभ के पात्र होंगे(Free Electricity)
उनका बिजली का कनेक्शन चालू है या कटा हुआ है और बीते 12 महीने की बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक है अथवा इतनी खपत थी। दो या दो से अधिक बिलिंग चक्र का बिजली का बिल नहीं भरने वाले गरीब उपभोक्ता भी इस लाभ के पात्र होंगे।
सरकार का लक्ष्य गरीब परिवार को राहत देना
दरअसल, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने अत्यंत गरीब परिवारों के बिजली के बिल माफ करने की योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करते हुए कहा है कि गरीब परिवारों को अधिक से अधिक राहत देना सरकार का लक्ष्य है। इस योजना के तहत प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा, जो कि अधिकतम 3600 रुपये होगी।
6 किश्तों में जमा करने की छूट दी गई
प्रार्थी चाहे तो बिजली बिल की यह राशि एकमुश्त या ब्याज रहित छह किस्तों में जमा करवा सकता है। कटे हुए कनेक्शनों की स्थिति में यदि कनेक्शन 6 महीने के अंदर-अंदर कटा है तो यह कनेक्शन पूरी राशि के भुगतान या पहली किस्त के भुगतान पर जोड़ दिया जाएगा। अगर कनेक्शन को कटे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हों तो यह नया कनेक्शन माना जाएगा और इस कनेक्शन को केवल अग्रिम खपत राशि जमा करवाने पर दोबारा जोड़ दिया जाएगा।
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विवादित बिलों की स्थिति में, पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि की एक चौथाई हिस्सा जमा करना होगा या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा, उसका भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति के पास बिजली चोरी का मामला है, तो वह भी इस योजना के पात्र होगा।