Sunday, January 12, 2025
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स्कूल और शिक्षण संस्थान संचालकों को सख्त निर्देश : 14 जनवरी तक अपनी बसों में आवश्यक खामियों को दूर करें 

कैथल के आरटीए गिरीश कुमार ने कहा कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्ष एवं डीसी प्रीति के आदेशानुसार सभी स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान संचालक 14 जनवरी तक अपनी बसों को हरियाणा सरकार परिवहन विभाग द्वारा जारी सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अंतर्गत सभी मापदंडों को पूरा करें। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम 1988 व 1989 के अनुसार सभी बसों का बीमा, पासिंग, कर अदायगी, प्रदूषण प्रमाण पत्र वैलिड होने के साथ साथ किसी भी बस में प्रेशर हॉर्न नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर निर्धारित समय में खामियों को दूर नहीं किया जाता है तो उन बसों को सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि डीसी प्रीति सड़क सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं, उन्होंने सभी विभागों को आदेश दिए थे कि वे इस विषय पर आवश्यक कदम उठाए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व सुरक्षित आवागन प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभाग व अधिकारी आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। जिस विभाग की जो जिम्मेदारी बनती है, उसे समयबद्ध पूरा करें।

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