Rohtak News : उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि हरियाणा समितियां पंजीकरण नियम 2012 के तहत समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत समितियों को हरियाणा समितियां पंजीकरण अधिनियम 2012 के तहत नया पंजीकरण नंबर जारी करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है।
अधिक सूचना के लिए फर्म एवं समितियां विभाग की वेबसाइट www.dic.haryanaindustries.gov.in पर पूर्ण अधिसूचना देख सकते है तथा अधिक जानकारी के लिए फर्म एवं समितियां जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय के दूरभाष 01262-248792 पर संपर्क किया जा सकता है।